पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि पर भवन निर्माण, बाउण्ड्री वाॅल, बोर वेल, मिट्टी की खुदाई, तालाब, वृक्षारोपण या अन्य कोई संरचना का निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित।
115 Views फेस वार्ता। भारत भूषण शर्मा:- गौतमबुद्धनगर 06 नवंबर, 2024:जिला अधिकारी गौतमबुद्धनर मनीष कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि गेल(इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम व एक महारत्न…