फेस वार्ता। भारत भूषण शर्मा:-
गौतमबुद्धनगर:- जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित है, जिसके तहत अभ्यार्थी की पुत्री के विवाह के लिए 20000/- रूपये की सहयोग धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।
उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए तथा पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये एवं आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अतः उक्त योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय संख्या 111, विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते है।
जनपद के ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, अविलम्ब कोषागार कार्यालय गौतमबुद्धनगर में करायें जमा
वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतम बुद्ध नगर शिखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उ०प्र० सरकार के पेंशनरों के द्वारा वर्ष में एक बार किसी भी माह में जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है, जो कि अगले 01 वर्ष तक प्रभावी रहता है। वर्तमान में कोषागार में उपस्थित हुए बिना भी किसी भी पेंशनर द्वारा अपना जीवित प्रमाण पत्र अपनी बैंक शाखा के माध्यम से एवं जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है, जोकी 01 वर्ष तक प्रभावी रहता है।
उन्होंने बताया कि जिन पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र की वैधता माह अक्टूबर 2024 में समाप्त हो रही है, ऐसे समस्त पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराये ताकि माह अक्टूबर 2024 नियमित किया जा सके।
उन्होंने भी बताया कि यदि पेंशनर अत्याधिक बीमार/आने-जाने में पूर्णतः असमर्थ हैं तो ऐसे पेंशनर के परिजन कोषागार में संपर्क कर सकते हैं, जिससे जीवन प्रमाण पत्र हेतु जीवित रहने का सत्यापन उनके निवास पर जाकर किया जा सके। अतः जनपद के ऐसे सम्मानित पेंशनर, जिन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वह अपना जीवित प्रमाण पत्र उपरोक्त किसी भी माध्यम से शीघ्र भरें, जिससे उनकी पेंशन बाधित न हो। उन्होंने जनपद के शाखा प्रबन्धकों से कहा कि वे भी पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र अविलम्ब कोषागार कार्यालय में यथा समय से उपलब्ध करायें।