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गौतमबुद्धनगर/ फेस वार्ता: जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने सर्वसाधारण को बताया कि मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद में सामूहिक विवाह के लिये 21 मार्च 2025 का दिन निर्धारित किया गया था परंतु पर्याप्त आवेदन ऑनलाइन प्राप्त न होने के कारण सामूहिक विवाह हेतु दिनांक 28 मार्च 2025, शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है। जनपद के शहरी क्षेत्र के निवासी इस योजना से लाभान्वित होने के लिये नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकासखण्डों में या जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in के माध्यम से सामूहिक विवाह के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराते हुये शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कुल धनराशि 51,000/-रुपए प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है, जिसमें से 35,000/-रूपये लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विवाह सामाग्री में 10,000/-रूपये का सामान दिया जाता है तथा 6,000/-रूपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है। उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण कराने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु) होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

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