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शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लागू

  • गौतमबुद्धनगर/ फेस वार्ता: जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, नोएडा ने बताया कि शासन द्वारा व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2020 तक की अवधि में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत पारित आदेश में सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना लागू की गई है, जो दिनांक 31.03.2025 तक लागू है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित करदाता द्वारा सृजित मांग के सम्बन्ध में मूल कर की धनराशि दिनांक 31.03.2025 तक जमा कर दिये जाने पर उक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही सृजित मांग के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किये जाने अथवा दाखिल अपील वापस लेते हुए मूल कर की धनराशि जमा कर अर्थदण्ड एवं ब्याज की छूट प्राप्त करते हुए योजना का लाभ लिया जा सकता है।उन्होंने बताया कि विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की देयता से जूझ रहे करदाताओं को राहत देने की यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जो समग्र कर अनुपालन को बढाता है। इच्छुक व्यापारी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर योजना हेतु फॉर्म जीएसटी एसपीएल 01 एवं फॉर्म जीएसटी एसपीएल 02 भरते हुए ऑनलाइन आवदेन कर सकतें हैं और योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी राज्य कर विभाग, सैक्टर-148 ए, नोएडा से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

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