फेस वार्ता। बी बी शर्मा:- सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के निर्देशों के कम में शैलेन्द्र कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारी तथा भूलेख विभाग के अधिकारी व अपर नगर मजिस्ट्रेट, जनपद अलीगढ, क्षेत्राधिकारी (पुलिस), खैर, जनपद अलीगढ़ व प्रभारी निरीक्षक पुलिस यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाईजर्स द्वारा विकसित की जारी कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की विना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण/प्लाटिंग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.12.2023 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
ग्राम-टप्पल, तहसील-खैर, जनपद-अलीगढ़ का० स०
गाटा सं० 4552मि
क्षेत्रफल (हे०)
1.
0.7610 0.2300
अतिक्रमण आनन्द विहार
4552 मि
4558
0.4720
2
4641
0.4720 0.1730
सिंहवाल सिटी मेट्रो सिटी
4647/1
4647मि
0.9630
4648/1 4648/2 4653/3 4654/1 4406मि
0.2650 0.1730
0.0230
0.2540
3
0.7140
बाउन्ड्री
4406मि
0.7154
4
4403मि
0.9220
बाउन्ड्री
5
4381मि
0.0110
बाउन्ड्री
4381मि
0.4610 0.3460
4381मि
4381मि
0.5760
6
4550
0.6340
बाउन्ड्री बाउन्ड्री
3,6300
11.7954 है0 कुल योग इस प्रकार ग्राम-टप्पल, तहसील खैर जिला अलीगढ़ के कुल क्षेत्रफल 11.7954 हे0 अर्थात 117954 वर्गमीटर भूमि पर
4669/3
प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जिसका कुल मूल्यांकन लगभग
रू0 236 करोड (लगभग दो सौ छत्तीस करोड रूपये) है। यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार
की कोई खरीद-फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी
नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।