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फेस वार्ता। बी बी शर्मा:- पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 30.11.23 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त बृजानन्द पुत्र भीम निवासी ग्राम तिगांव थाना तिगांव जनपद फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा अवैध रुप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये जो अ0सं0 1405/23 अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित है। चालानी थाना- दादरी गौतमबुद्धनगर ।

कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण-

1. मौजा कौसीकला नई आबादी ईदगाब एरिया व पैठ एरिया तहसील छाता जिला मथुरा आवासीय प्लॉट 1. खसरा नं0 370/2 व 371/2 क्षे0 766.9 वर्ग मीटर, 2. खसरा नं0 376/4, 376/8 का क्षे0 2990.68 वर्ग मीटर कुल 3757.58 वर्ग मीटर जिसकी कुल अचल सम्पत्ति करीब 23,64,71,024 रु0 को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये। इसके अलावा इस कड़ी में आज पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 4 अभियुक्तो, को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया।

1. नजाकत पुत्र मल्लन निवासी ग्राम कादलपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

2. अक्षय पुत्र विशाल चौहान निवासी बी-13 के सामने,सेक्टर 8 नोएडा थाना फेज-1 गौतमबुद्धनगर

3. विकल पुत्र देवेन्द्र निवासी लडपुरा थाना कासना, जिला गौतमबुद्धनगर

4. प्रतिम उर्फ पीतो पुत्र डालू जोगी निवासी गानीगढी, थाना जेवर गौतमबुद्घनगर

अपराधियो/माफियाओ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्ध आगे भी इसी प्रकार की कडी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।

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