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रबूपुरा/ फेस वार्ता: उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती में 03 वर्ष की आयु सीमा में छूट का निर्णय नौजवानों के हित में ऐतिहासिक कदम “यह छूट आगामी पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में रहेगी प्रभावी साथ ही इससे प्रदेश के हजारों ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा, जो कोविडकाल में आयु सीमा पार कर चुके थे

विगत दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के असंख्य युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस व इसके समकक्ष पदों पर भर्ती में 03 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक शासनादेश भी जारी किए गया है। यह मांग जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के द्वारा अभी हाल ही में लखनऊ प्रवास के दौरान  मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष उठाई गई थी।विधायक धीरेन्द्र सिंह जेवर ने उत्तर प्रदेश के असंख्य नौजवानों की भावनाओं को समझते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत मुलाकात की थी और यह आग्रह किया था कि “कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती प्रक्रियाएं बाधित होने के कारण बहुतायत में युवाओं की आयु सीमा समाप्त हो गई, जिससे वे पात्र होने के बावजूद अवसर से वंचित रह गए थे।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर विधायक  धीरेन्द्र सिंह की मांग को गंभीरता से लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों में अभ्यर्थियों के लिए आगामी भर्तियों में 3 वर्षों की आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समान रूप से लागू होगी जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि “यह केवल एक डिसीजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति के विश्वास की जीत है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और उनके हित में इतना बड़ा फैसला लिया। यह डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार की युवा-हितैषी नीतियों को और सशक्त करता है तथा प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करेगा।”

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