अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही।
गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरांत लगातार विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा मुख्यमन्त्री उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया जा रहा है।
आज दिनांक 11/07/2021 को थाना कासना कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार में वाद संख्या 12/2021 अंतर्गत 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अनुपालन में मु0अ0स0 697/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर से सम्बंधित अभियुक्त विजयपाल कसाना पुत्र भँवर सिंह निवासी फलावदा अहमदपुर उर्फ दनदुपुर फलावदा जिला मेरठ का आवासीय फ्लैट संख्या -12 अप्पू एनक्लेव रुड़की रोड़ मेरठ जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड 29 लाख 17 हजार 200 रूपये को नियमानुसार पुलिस द्वारा कुर्क की गई है।
कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।