गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों कीअपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क
गौतमबुद्धनगर
विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा मुख्यमन्त्री उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
इसी क्रम में आज दिनांक 24.06.2021 को थाना बीटा 2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार वाद संख्या -11/2021 अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अनुपालन में मु0अ0सं0- 710/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त नवीन कुमार भाटी पुत्र राममेहर भाटी निवासी जी 609 एल्फा 2 थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर का फ्लैट गोल्फ गार्डेनिया सोसायटी ग्रेटर नोएडा फ्लैट संख्या ए 901 अनुमानित कीमत करीब 01 करोड़ 90 लाख रुपये को नियमानुसार कुर्क किया गया। नवीन कुमार भाटी जो सिंहराज भाटी का भतीजा एवं सुन्दर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है।
थाना फेस 3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार वाद संख्या -09/2021 अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अनुपालन में मु0अ0सं0- 966/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्ता सीमा देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी फ्लैट न0ं ए 1501 गौर कास्केडस राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद के 04 फ्लैट 1.फ्लैट न0ं ए 1507 गौर कास्केड्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद 2..फ्लैट न0ं आई 577 गौर कास्केड्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद 3. .फ्लैट न0ं सी 2004 गौर कास्केड्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद 4..फ्लैट न0ं डी 1001 गौर कास्केड्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद की अनुमानित कीमत करीब 03 करोड़ 50 लाख रुपये को नियमानुसार कुर्क किया गया । थाना फेस 3 नोएडा पर वेस्टलेण्ड ट्रेड प्रा0लि0 कम्पनी के अभियुक्तों द्वारा निवशकों के साथ हाईपर सुपरमार्ट के नाम से फ्रान्चाइजी देने के नाम पर करोडों रूपयों का गबन कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाकर फ्लैट खरीदे गये थे।
थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार वाद संख्या -10/2021 अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अनुपालन में मु0अ0सं0- 1405/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में अभियुक्ता रेखा पत्नी बबली नागर ग्राम सादुल्लापुर थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर के 02 आवासीय प्लाटों की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये को नियमानुसार कुर्क किया गया। बबली नागर रणभाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। जिसके द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करके यह सम्पति अपनी पत्नी रेखा नागर के नाम करायी गयी थी।
आज गैंगस्टर/माफियाओं पर कार्यवाही के दौरान लगभग 06 करोड़ 10 लाख रूपये की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।
कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।