दुकान निर्माण/संचालन योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
गौतमबुद्धनगर ( फेस वार्ता भारत भूषण शर्मा)
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गौतमबुद्धनगर 02 जून, 2021
जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के अनुपालन में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के तहत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10000 रूपये की धनराशि दी जायेंगी, जिसमें 7500 रूपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में होगी। उन्हांेने उक्त योजना की पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जिनकी वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने सें अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। उक्त योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजांे के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, वार्षिक आमदनी गरीबी की रेखा की सीमा के दो गुने से अधिक न हो, आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। राष्ट्रीयकृत बैंक मे संचालित बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिये। अतः जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ उठाने चाहते है वह विभागीय पोर्टल http// divyangjandukan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर समस्त आवश्यक दस्तावेज आॅनलाईन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में अति शीघ्र जमा करा सकते हैं। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुध नगर में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकतें है।