केंद्र सरकार ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से नए डिजिटल नियमों के पालन की स्थिति की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से नए डिजिटल नियमों के पालन की स्थिति की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। एक नोट जारी कर आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े नए नियम बुधवार से लागू हो गए हैं।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसके तहत इन्हें भारत में चीफ कॉम्प्लियांस अफसरए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस अफसर की नियुक्ति करनी थी। सरकार ने कंपनियों से उनके यहां नियुक्त किए इन अफसरों के बारे में जानकारी मांगी है।

मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि आप अपनी मूल कंपनी या किसी सहायक कंपनी सहित भारत में कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनमें से कुछ आईटी एक्ट और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्ध की परिभाषा के तहत आते हैं। इसी के मद्देनजर इन नियमों के पालन का पता लगाने के लिए आपसे कुछ जानकारी देने का अनुरोध किया जाता है। इसमें ऐप का नामए वेबसाइट और सर्विस की डिटेल के अलावाए गाइडलाइंस के मुताबिक नियुक्त किए गए तीन अफसरों के नाम.पते की जानकारी शामिल है।
वॉट्सऐप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक दायरे में
मिनिस्ट्री ने कहा है कि यदि आपको SSMI के रूप में नहीं माना जाता है तो आपकी ओर से दी जा रही सर्विस के रजिस्टर्ड यूजर्स सहित ऐसा करने का कारण बताएं। सरकार किसी भी तरह की और जानकारी मांगने का अधिकार रखती है| जैसा कि इन नियमों और आईटी एक्ट में इजाजत दी जा सकती है।

मिनिस्ट्री ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से जल्द से जल्द बल्कि बुधवार को ही यह जानकारी देने के लिए कहा है। इन नियमों के दायरे में वॉट्सऐप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक दायरे में आते हैं।

इस बीच फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि वह आईटी के नियमों का पालन करेगी। साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। फेसबुक ने यह भी कहा है कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है। कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकें।

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