उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक
अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी 15मार्च को ही होगी इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है साथ ही आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है और अब मामले की अगली सुनवाईगौरतलब है कि 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था जिसको चुनौती दी गई है साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए
आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में जद्दोजहद चल रहा था। लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी किए बैठे थे मगर आरक्षण के फार्मूले की वजह से लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए।