फार्म हाउस में बिना वैध लाइसेंस के शराब की पार्टी चलने पर मुकदमा पंजीकृत

गौतमबुद्धनगर :जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल वाई एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पर्यवेक्षण में अवैध शराब बिक्री/परिवहन की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में दिनांक 05.03.2021 को रात्रि 11:00 बजे आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 3 बलराम सिंह को मुखबिर खास से सूचना मिली की यमुना डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस में बिना वैध लाइसेंस के शराब की पार्टी चल रही है । सूचना पर विश्वास कर आबकारी निरीक्षक, एक्सप्रेस वे थाना के उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह, नितेंद्र सिंह ,विजेंदर सिंह और उनके स्टाफ को साथ लेकर London farmhouse मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान मौके पर तीन व्यक्ति उपस्थित मिले पूछताछ मे जिनका नाम पता क्रमशः- कपिल कुमार पुत्र हेम सिंह निवासी- ए57, गली नंबर -3 मंडोली एक्सटेंशन थाना -नंद नगरी, दिल्ली।

दूसरे ने अपना नाम ललित कुमार पुत्र जय किशोर सिंह निवासी-सलारपुर ,थाना- सेक्टर 39 जनपद- गौतम बुद्ध नगर एवं तीसरे का नाम- प्रवीण राठी पुत्र बलवान सिंह राठी, निवासी -हाउस नंबर 26 ब्लॉक एफ रामा विहार ,दिल्ली बताया। मौके पर टीम द्वारा तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 7 बोतल रेड लेबल और दो मैजिक मोमेंट वोडका और 30 बोतल किंगफिशर अल्ट्रा बियर दिल्ली राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य बरामद हुयी इसके अलावा दो बोतल खाली रेड लेबल और 13 बोतल बीयर की खाली बरामद की गई। मौके पर एक हुक्का भी बरामद किया गया। मौके पर तीनों व्यक्तियों से पूछा गया तो इन लोगों ने बताया कि फार्म हाउस के मालिक आर के शर्मा और उनके मैनेजर फैजल के द्वारा यह शराब उपलब्ध कराई गई है। तीनों व्यक्ति को इस अवैध कार्य मे लिप्त होने के कारण मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया एवं अवैध शराब की पार्टी के आयोजक आर के शर्मा, फैजल के खिलाफ उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम कि सुसंगत धारा एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत थाना एक्सप्रेसवे सेक्टर 135 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी दबिश देकर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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