अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से दिया जाएगा ऋण।
गौतमबुद्धनगर :-गौतमबुद्धनगर 24 अगस्त, 2020 जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतमबुद्धनगर शैलेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद के अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियों का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि जनपद में टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त विशेष केंद्रीय सहायता की धनराशि से नई टेलरिंग शॉप योजना का जनपद के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन किया जाना है योजना की अधिकतम परियोजना लागत ₹20000 जिसमें ₹10000 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। उन्होंने उक्त योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति का हो, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करते हो (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रुपए 46080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹56460 वार्षिक आय होनी चाहिए), उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो, किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण व अनुदान प्राप्त न किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किए गए ऋण का डिफाल्टर न हो, जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए, ऋण आवेदन पत्र पर आधार नंबर अंकित किया जाए तथा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न की जाए, समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी, उत्तर प्रदेश राज्य अजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जो पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्र जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतमबुद्धनगर विकास भवन कमरा नं0 118 तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विकासखण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी(स0क0)/ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) के कार्यालय में अंतिम तिथि 10 सितंबर, 2020 को सायं 5 बजे तक जमा करा सकते है।