मूल्य समर्थन योजना का उठाने के लिए कृषको को कराना होगा पंजीकरण।
गौतमबुद्धनगर। 18 अगस्त, 2020 जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0 वाई0 ने जनपद के कृषकों का आहवान करते हुए जानकारी दी है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शासन द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से सरकारी क्रय केन्द्रों पर गत वर्षो की भांति कृषकों से धान की खरीद की जानी है। धान काॅमन की दर रू0 1868/-प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड ए की दर रू0 1888/-प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है।* *उन्होंने बताया कि उक्त योजना में धान विक्रय करने के इच्छुक किसानों का आॅन लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए फोटो, बैंक पास बुक, आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड एवं भूमि से सम्बन्धित विवरण(भूमि रकबा, खाता संख्या, खसरा संख्या तथा प्रत्येक भूमि की आॅनलाईन खतौनी) की छायाप्रति साथ ले आना अनिवार्य है। किसान धान विक्रय पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाकर किसी भी साईबर कैफे अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकतें है। पंजीकरण के लिए ओ0टी0पी0 की व्यवस्था की गयी है जोकि एस0एम0एस0 द्वारा कृषक के अंकित मोबाईल नम्बर पर आयेगा, जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम एवं आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना है।* *जिलाधिकारी ने कृषकों से अपील करते हुए कहा कि कृषक अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज करायें। जिन कृषकों द्वारा गेहूं खरीद वर्ष 2020-21 में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृषक उक्त पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लाॅक कर सकते हैं। सभी कृषक धान बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कम्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक की पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लायें तथा धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें। सभी कृषक बन्धु धान बेचने से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएॅ शिघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लें जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।