यू०पी०आई०डी० ए०के०टी०यू०, कैम्पस नोएडा में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेषज्ञ सत्र का आयोजन।
फेस वार्ता। भारत भूषण शर्मा:-
यू०पी०आई०डी० ए०के०टी०यू०, कैम्पस नोएडा में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेषज्ञ सत्र का आयोजन
नोएडा:- डॉ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के घटक संस्थान, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेषज्ञ सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, सलाहकार और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पूर्व लोकपाल, श्री आर0डी० पाल और राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, पूर्व सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग लखनऊ, श्रीमती रचना पाल रही विशेषज्ञ सत्र में संस्थान के निदेशक डॉ० प्रवीन पचौरी तथा उपकुलसचिव, डॉ० डी०पी० सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। उपभोक्ता आंदोलन हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता |
यह दिवस मनाना यह मांग करने का एक अवसर है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए तथा बाजार के दुरुउपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध किया जाए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में उत्सव और एकजुटता का प्रतीक है। विशेषज्ञ श्री आर० डी० पाल ने बताया कि मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत संशोधन अधिनियम, 2022 को अधिसूचित किया है। संसोधित नियमों में विद्युत नियमों में प्रमुख परिवर्धन और संशोधन शामिल है। 2020 राज्य आयोग को ऐसे शहरों के लिए सिस्टम औसत रूकावट आवृत्ति सूचकांक और सिस्टम औसत रूकावट अवधि सूचकांक की दिशा देने पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञ श्रीमती रचना पाल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर उत्साहपूर्वक प्रकाश डाला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताए तथा जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है, उपभोक्ता शिकायत की सीमा उपभोक्ता की जिम्मेदारियां इत्यादि विषयों को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने बताया कि सरकारी एजेंसिया उपभोक्ताओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करती हैं ताकि उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके और सुनिश्चित हो सके कि वे अपने अधिकारों को समझते है। संस्थान के निदेशक डॉ० प्रवीन पचौरी ने उपभोक्ताओं के आठ अधिकारो सूचित करने का अधिकार, चूनने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, समस्याओं को ठीक करने का अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की संस्थान के 1 छात्र एवं छात्राओं ने उपभोक्ताओं के अधिकार से सम्बन्धित प्रश्न भी विशेषज्ञ से पुछे कार्यक्रम का संचालन डॉ० मोनिका सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के छात्र छात्राएं एवं संकाय सदस्य भी उपस्थित रहें।